मुख्यमंत्री परिवहन योजना का ऑनलाइन आवेदन 1 अगस्त से होगा शुरू
अरवल। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के दूसरे चरण के लिए इच्छुक लाभुकों से आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है मालूम हो कि राज्य में प्रखंडो एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोडने एवं आमजनों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा “मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना” चलाई जा रही है। प्रथम चरण के बाद इस योजना की शेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दूसरे चरण की शुरूआत करने का निर्णय लिया गया है। दूसरे चरण का क्रियान्वयन प्रखंडवार आवेदन करने की तिथि 01 अगस्त 24 से 25 अगस्त 24 तक है। इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखंडो को छोड़कर प्रति प्रखंड अधिकतम सात (07) लाभुकों को बस के क्रय पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा एवं लाभुक को प्रति बस 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपया का अनुदान जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाते में प्रदान किया जाएगा। परिवहन विभाग की अधिसूचना के आलोक में यह सर्वथा सुनिश्चित किया गया है कि एक प्रखंड में सात (2) अनुसूचित जाति, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 1 पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय से एवं 1 सामान्य वर्ग (जो उक्त किसी कोटि में नही आते है।) से ज्यादा लाभुकों को अनुदान का भुगतान नहीं किया जाएगा। 06 सितम्बर से 10 सितम्बर 24 तक जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा चयनित लाभुकों के चयन पत्र का तामिला किया जाएगा। बस क्रय के बाद अनुदान प्राप्ति हेतु चयनित लाभुक जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन समर्पित करेंगे। आवेदन जमा करने के 07 (सात) दिनों के अंदर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाते में भुगतान की जायेगी।