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दीपावली पर लगने वाले पटाखे की दुकान को लेकर प्रशासन अलर्ट

गाजीपुर। दीपावली पर जिले भर में लगाए जाने वाले पटाखों की दुकान को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसके लिए संबंधित थानों को दिशा निर्देश भी दिया जा चुका है। पटाखों की दुकान लगाए जाने के लिए स्थलों का चयन कर दिया गया है। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक रोहन पी बौत्रे ने आरटीआई परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया। मालूम हो कि हर साल की भांति इस साल भी पटाखा की दुकान आरटीआई परिसर में लगाया जाएगा। एसपी ने ग्राउंड में लगने वाले पटाखों की दुकानों के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। दुकानों पर सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था किए जाने के लिए संबंधित दुकानदारों को हिदायत दी गई।   किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी–अपनी दुकानों पर पानी, बालू, अग्निशमन यंत्र और मिट्टी अवश्य रखें। ताकि आपात स्थिति में होने वाले दुर्घटनाओं से निपटा जा सके। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस अधीक्षक नगर गोपी नाथ सोनी, क्षेत्राधिकारी सदर गौरव सिंह और कोतवाली थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

बिजली चेकिंग के दौरान 15 पर एफआईआर दर्ज 

जमानिया। सुहवल उपकेंद्र के अंतर्गत सुजानपुर में सब्बलपुर उपकेंद्र के अंतर्गत सब्बलपुर एवं देवलपुर एवं ढढ़नी उपकेंद्र के अंतर्गत चक मेदिनीपुर में चेकिंग और डिस्कनेक्शन अभियान चलाया गया जिसमे 96 कनेक्शन चेक किए गए। 44 बकायेदार उपभोक्ताओं का डिस्कनेक्शन कराया गया वही 13 उपभोक्ताओं का बकाया में कटी लाइन जोड़कर चलते हुए पाए गए जो धारा 138B में एफआईआर दर्ज कराया गया है वही दो कंज्यूमर बिना संयोजन के विद्युत प्रयोग करते पाए गए जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया गया है।   मौके पर अधिशाषी अभियंता हेमंत सिंह ने बताया कि इस तरह का अभियान लगातार चलता रहेगा, और बिना कनेक्शन के बिजली उपभोग करने वालो को बक्शा नही जायेगा। अभी भी समय है, जिसके पास वैध संयोजन नही है, वे सीएससी के माध्यम से या स्वतः ऑनलाइन झटपट पोर्टल पर आवेदन कर कनेक्शन प्राप्त कर मीटर लगवाकर विद्युत का प्रयोग करे अन्यथा की स्थिति विद्युत चोरी करते पाए जाने पर बिजली थाना में एफआईआर दर्ज कराते हुए पेनाल्टी की कार्यवाही किया जायेगा। संयोजन लेंने की जानकारी 1912 से या नजदीकी उपकेंद्र से सहायता प्राप्त कर सकते है। समय समय पर नाइट चेकिंग का भी अभियान चलाया जाएगा। इस प्रकार विद्युत चोरी करने वाले बच नही पायेगे। चेकिंग टीम में एसडीओ विजय यादव, एसडीओ प्रवीण मौर्य, जेई दुर्गविजय, जेई ताराशंकर सिंह, संजय, बाबू खान एवं उपकेंद्र ढढनी, सुहवल, सब्बालपुर के समस्त स्टाफ उपस्थित रहे।

पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दो लुटेरे गिरफ्तार

गाजीपुर। दुल्लहपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर नहर के पास से क्राइम ब्रांच, सर्विलांस और दुल्लहपुर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता पायी है। पकड़े गए लुटेरों के पास से एक पिस्टल, तमंचा और 1 लाख 9 हजार 830 रुपये बरामद किये गए हैं। साथ ही लूट में इस्तेमाल की गई बाइक कोई बरामद कर लिया गया है। मालूम हो कि दुल्लहपुर थाना इलाके के नायकडीह एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र से 13 अक्तूबर 2022 को लूट हुई थी। इसमें पकड़े गए दो अभियुक्त विकास गोड पुत्र लक्षन गोड निवासी भीखमपुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर और विकास राजभर पुत्र अमेरिका राजभर निवासी मिर्जापुर थाना रानीपुर जनपद मऊ शामिल थे। दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के छपरी नहर पुलिया के पास पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी् कि उसी वक्त बाइक सवार दो संदिग्ध युवक आते दिखे। वाहन चेकिंग कर रही पुलिस को देख कर भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन सर्विलांस टीम की मदद से क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों लुटेरे गिरफ्तार कर लिए गए। एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी ने बताया कि पकड़े गए आरोपित से पूछताछ में पता चला कि विकास गोड और विकास राजभर 13 अक्तूबर को नायकडीह एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र के लूट मामले में शामिल थे। इनके ऊपर लूट का गाजीपुर समेत अन्य जनपदों में लूट क्या मामला दर्ज है। फिलहाल इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की क्या रही है।

शराब माफिया विकास उर्फ विक्की यादव की 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क

गाजीपुर। जिला प्रशासन ने एक शराब माफिया के गैंग लीडर विकास उर्फ विक्की यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादे की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की है। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे ने देते हुए बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र के शराब माफिया विकास यादव उर्फ विक्की अवैध शराब की सप्लाई गाजीपुर जिला समेत अन्य जनपदों में कर रहा था। शराब की अवैध सप्लाई के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है।   बताया कि विक्की यादव की दो लैंड प्रॉपर्टी, जिसकी कीमत 1 करोड़ 1 लाख 60 हजार है, उसे पुलिस से मुनादी कराकर कुर्की की कार्रवाई की गई है। अभियुक्त विक्की उर्फ विकास यादव निवासी मधुबन थाना खानपुर जनपद गाजीपुर अपनी मां तारा देवी पत्नी रमेश यादव व पत्नी नन्दिनी देवी के नाम की संयुक्त संपत्ती एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त कराने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों से अर्जित की गई बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया है।

अवैध असलहे के साथ दो युवक गिरफ्तार

गाजीपुर। भांवरकोल थाना पुलिस ने सोमवार की रात थाना क्षेत्र के धर्मपुरा मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान दो युवकों को दो अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक अजीत राय उर्फ भोलू एवं नितेश राय थाना क्षेत्र के शेरपुरकलां गांव के रहने वाले हैं। इस संबंध में थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि थाना के एसआई विकास सिंह अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे। वह जब धर्मपुरा मोड़ पर पहुंचे तो वहां पर दो युवक संदिग्ध परिस्थिति में खड़े दिखे। पुलिस को देखते ही भागने लगे। पुलिस ने दोनों युवकों को धर दबोचा। तलाशी लेने पर अजीत के पास 315 बोर का अवैध तमंचा तीन जिंदा कारतूस वा नीतेश के पास 315 बोर का तमंचा और दो कारतूस बरामद किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार दोनों युवकों को 25 आर्म्स एक्ट के तहत कोर्ट में पेशकर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में कांस्टेबल अम्बुज मिश्रा, जितेश, आकाश यादव आदि शामिल रहे।

दुष्कर्म के आरोपित को पुलिस ने किया गिरफ्तार

गाजीपुर। भांवरकोल थाना क्षेत्र के एक गांव में दो दिन पूर्व एक किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी श्याम बहादुर सिंह ने बताया कि थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राय क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के हैदरिया पार्क के पास एक संदिग्ध युवक कहीं जाने की फिराक में था। इस सूचनाके मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। बताया कि आरोपित शकील को पाक्सो एक्ट सहित वांछित धारा में कार्रवाई करने के बाद जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसओ सतेन्द़ कुमार राय, कांस्टेबल चन्द़भान बिंन्द, पंकज सिंह, रमाशंकर गौतम, नन्दनी यादव, एकता देवी आदि शामिल थे।

श्रीराम राज्याभिषेक देख भावविभोर हुए श्रद्धालु

गाजीपुर। शहर के हरिशंकरी की अतिप्राचीन श्रीरालीला कमेटी की ओर से चल रहे रामलीला मंचन के 19 दिन प्रभु श्रीराम का मंत्रोचार के बीच राज्याभिषेक किया गया। इस लीला को देखने के लिए रात 8 बजे हरिशकंरी श्रीरामचबुतरा परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही, जो इस रमणीय दृश्य को देख आह्लादित हो उठे। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक किया गया।   इस बीच जुटे श्रद्धालु दोनों हाथ उठाकर जय श्री राम, हर-हर महादेव का गगनभेदी उद्घोष करते रहे। इस दौरान सर्वप्रथम मुख्य अतिथि नगर पालिका का अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, एमएलसी विशाल सिंह चंचल के प्रतिनिधि प्रदीप पाठक व पूर्व नपा अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने मार्यादा पुरुषेत्तम श्रीराम को तिलक लगाकर माल्यार्पण कर आरती पूजन किया। इसके बाद कमेटी के मंत्री ओमप्रकाश तिवारी, अध्यक्ष विनय कुमार सिंह (बिन्नू सिंह), उपमंत्री लवकुमार त्रिवेदी, सहमंत्री लक्ष्मी नरायण, प्रबंधक वीरेश राम वर्मा, उपप्रबन्धक मंयक तिवारी, डा गोपाल पाण्डेय, आशोक अग्रवाल, अजय पाठक, ओम नरायण सैनी, कोषाध्यक्ष रोहित अगवाल, बी के तिवारी आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

प्रसूता ने एंबुलेंस में दिया पुत्र को जन्म, जच्चा-बच्चा स्वस्थ

ग़ाज़ीपुर। जहाँ आज जमानिया क्षेत्र के गायघाट गांव निवासी एक महिला को शनिवार की दोपहर करीब 12 बजे प्रसव पीड़ा होने पर एंबुलेंस से पीचसी ले जाया जा रहा था। रास्ते में तेज पीड़ा होने पर ईएमटी व आशा बहू की सूझबूझ से महिला ने एंबुलेंस में ही सुरक्षित बेटे को जन्म दे दिया। गांव निवासी संजीव की पत्नी जूही को पहले प्रसव के लिए शनिवार कि सुबह प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। जिसके बाद आशा बहू भवानी देवी ने एंबुलेंस से प्रसव पीड़िता को साथ लेकर अस्पताल के लिए चल दी। गायघाट गांव के पास मुख्य सड़क पर महिला को तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। जिसके बाद एंबुलेंस चालक हरिओम यादव ने वाहन को सड़क किनारे लगाया। ईएमटी मनोज कुमार व आशा भवानी देवी की सूझबूझ की वजह से महिला ने सुरक्षित बेटे को जन्म दिया। जिसके बाद उसे पीएचसी में भर्ती कराया गया है। पीएचसी प्रभारी डॉ रविरंजन ने बताया कि महिला ने एंबुलेंस में बेटे को जन्म दिया है। जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित अस्पताल में भर्ती हैं। इलाज किया जा रहा है।

मुख्तार अंसारी के पुत्रों को हाईकोर्ट से मिली राहत

गाजीपुर। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी व उसके भाई उमर अंसारी को विधानसभा चुनाव के दौरान अफसरों को धमकाने वाला आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने सरकार की ओर से याचिका पर समय से जवाब दाखिल करने में असफल रहने पर अब्बास अंसारी के खिलाफ जारी सम्मन पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति समित गोपाल ने अंसारी बंधुओं के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकारी वकील को सुनने के बाद कहा कि यह आदेश सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने में दिखाई गई निष्क्रियता के कारण दिया जा रहा है। अब्बास अंसारी व उमर अंसारी ने याचिका दाखिल कर मऊ की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए द्वारा अब्बास व उमर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सम्मन जारी करने के 23 मई 2022 के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में इस आदेश को रद्द करने और 11 मई 2022 को दाखिल चार्जशीट को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गत 6 सितंबर को सरकारी अधिवक्ता को इस मामले की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची का अपराधिक इतिहास है, जिसे उसने इस याचिका में छिपाया है। उन्होंने कोर्ट से मामले में जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था। कोर्ट ने सरकारी वकील को जवाब दाखिल करने की मोहलत दे दी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा कि कुछ कठिनाइयों के कारण जवाब नहीं दाखिल किया जा सका है। उन्होंने इसके लिए 10 दिन की मोहलत फिर मांगी है। याचियों के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका सितंबर माह से लंबित है। सरकारी वकील को जानकारी उपलब्ध कराने और फिर जवाब दाखिल करने के लिए दो बार समय दिया जा चुका है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक जवाब नहीं दाखिल किया गया। जबकि इस दौरान मामले के विवेचक ने स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए से याची के खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल कर लिया है। 

17 अक्टूबर को कोर्ट में तलब किए जाएंगे मुख्तार अंसारी

गाजीपुर। सरकारी कार्य में बाधा डालने, गाली गलौज और जानमाल की धमकी देने के मामले में हाईकोर्ट से सजा पाए मुख्तार अंसारी का सजायाबी वारंट बनाने के लिए बांदा जेल से तलब किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरिवंश नारायण ने मुख्तार अंसारी को 17 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आलमबाग थाने से संबंधित सरकारी कार्य में बाधा, गाली गलौज और जेलर को जान माल की धमकी देने के मामले में इस कोर्ट ने 23 दिसंबर 2020 को सुनवाई के बाद मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था। इस निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की थी। इस पर हाईकोर्ट ने 21 सितंबर 2022 को स्वीकार करते हुए 23 दिसंबर 2020 के आदेश को खारिज करते हुए मुख्तार को 7 साल की सजा और 37000 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई थी।इसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट को आदेश दिया कि मुख्तार अंसारी का दोष सिद्धि का वारंट बनाकर सजा भुगतने के लिए भेज दें। इस पर कोर्ट ने दोषी मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से 17 अक्टूबर को तलब किया है।