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17 अक्टूबर को कोर्ट में तलब किए जाएंगे मुख्तार अंसारी

गाजीपुर। सरकारी कार्य में बाधा डालने, गाली गलौज और जानमाल की धमकी देने के मामले में हाईकोर्ट से सजा पाए मुख्तार अंसारी का सजायाबी वारंट बनाने के लिए बांदा जेल से तलब किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरिवंश नारायण ने मुख्तार अंसारी को 17 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आलमबाग थाने से संबंधित सरकारी कार्य में बाधा, गाली गलौज और जेलर को जान माल की धमकी देने के मामले में इस कोर्ट ने 23 दिसंबर 2020 को सुनवाई के बाद मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था।
इस निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की थी। इस पर हाईकोर्ट ने 21 सितंबर 2022 को स्वीकार करते हुए 23 दिसंबर 2020 के आदेश को खारिज करते हुए मुख्तार को 7 साल की सजा और 37000 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई थी।इसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट को आदेश दिया कि मुख्तार अंसारी का दोष सिद्धि का वारंट बनाकर सजा भुगतने के लिए भेज दें। इस पर कोर्ट ने दोषी मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से 17 अक्टूबर को तलब किया है।
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Author: Bakwas News

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