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नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास

अरवल । नौ वर्षीय नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी अरवल जिला के बैदराबाद निवासी सुनील गुप्ता के सजा के बिंदु पर गुरुवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष की ओर से सुनवाई पूरा करने के उपरांत पाॅकसो अदालत की विशेष न्यायाधीश रश्मि ने सुनील गुप्ता को पाॅकसो की धारा 6 के तहत के तहत 20 साल का कठोर कारावास और ₹15000 अर्थदंड की राशि भुगतान करने का फैसला सुनाया।

 

अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर 1 साल का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा। इतना ही नहीं आरोपी को पाॅकसो की धारा 4 के तहत 10 साल का कठोर कारावास और ₹10000अर्थदंड की राशि का भुगतान करने का फैसला सुनाया। अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर 1 साल का साधारण कारावास भुगतना होगा। साथ हीं आरोपी को पाॅकसो की धारा 8 के तहत 3 साल का कठोर कारावास भुगतना होगा एवं ₹5000 अर्थ दंड की राशि का भुगतान करना होगा ।

 

अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा। साथ ही न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता के राहत एवं पुनर्वास के लिए ₹400000 सहायता राशि पीड़िता को प्रदान करने का निर्देश दिया है। उक्त आशय की जानकारी पााॅकसो के विशेष लोक अभियोजक मुकेश नंदन वर्मा ने दी है ।

 

उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता नाबालिक के पिता ने अरवल महिला थाना में आरोपी सुनील गुप्ता को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने 18 मई 2022 को रात्रि में मेरी नाबालिक लड़की को पॉर्न वीडियो दिखाकर दुष्कर्म किया साथ ही दुष्कर्म का वीडियो क्लिप भी तैयार किया था । जिसे अन्य लोगों पर प्रेषित भी कर दिया था। इस मामले में अभियोजन की ओर से सूचक ,पीड़िता, चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता समेत 8 लोगों की गवाही कराई गई थी।

Rajnish Ranjan
Author: Rajnish Ranjan

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