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बलिया : आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 53 समूह की महिलाएं बनाएंगी 3.80 लाख तिरंगा

हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी तेज खादी ग्रामोद्योग व दो एनजीओ को भी जिम्मेदारी बीडीओ व एडीओ को निगरानी का दिया निर्देश बलिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 से 17 अगस्त तक ‘हर घर झंडा’ कार्यक्रम के तहत शासन की ओर से जिले को चार लाख 40 हजार झंडा निर्माण कराने का लक्ष्य मिला है। इनमें से तीन लाख 80 हजार तिरंगा के निर्माण की जिम्मेदारी जिले की 53 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को दिया गया है। इसके अलावा खादी ग्रामोद्योग व दो एनजीओ को भी निर्माण की जिम्मेदारी दी गयी है। ब्लॉक के बीडीओ व एडीओ पंचायत झंडा निर्माण की स्थिति का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं। जिला मिशन प्रबंधक (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) राजीव रंजन सिंह की मानें तो 53 समूहों से तीन लाख 80 हजार तिरंगा झंडा का निर्माण कराया जायेगा। समूहों को इसके लिए आर्डर दिया जा चुका है। बताया कि झंडा का आकार 20 इंच गुणे 20 इंच का होगा। इसके लिए 25 से 30 रुपये प्रति तिरंगा के हिसाब से स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को भुगतान किया जाएगा। इनके अलावा खादी ग्रोमोद्योग विभाग व एनजीओ भी तेजी से तिरंगा बनाने का कार्य कर रही है। तिरंगा झंडा सूती व पॉलीस्टर के कपड़े का बनाया जाना है। निर्माण गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखना है। समूहों को मिलेंगे 1.14 करोड़, होगी अच्छी कमाई आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सरकार के हर घर झंडा कार्यक्रम से जिले के 53 समूहों को लगभग एक करोड़ 14 लाख की कमाई होगी। इस कार्य में लगे समूहों को बैंकों से ऋण लेकर अन्य कारोबार करने का रास्ता साफ होने के साथ ही प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से किये जा रहे नित्य नए-नए प्रयोग को बल मिलेगा। सरकार के हर घर झंडा कार्यक्रम से जिले के 53 समूहों से जुड़ी लगभग 530 महिलाओं को रोजगार मिला है। तिरंगा निर्माण की कमाई से महिलाओं की आर्थिक स्थिति समृद्ध होगी। तिरंगा निर्माण के लिए जिन समूहों, एनजीओ व विभागों को जिम्मेदारी दी गयी है। वहां कार्य की गुणवत्ता के लिए सभी ब्लॉक के बीडीओ को निर्देश दिया गया है। जुलाई के अंत तक तिरंगा बनाकर जिम्मेदारों को सौंपने का निर्देश दिया गया है।- प्रवीण वर्मा, सीडीओ  

अवधेश राय हत्याकांड : मूल केस डायरी गायब कराने के मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

गाजीपुर। 31 साल पुराने चर्चित अवधेश राय हत्याकांड की मूल केस डायरी गायब कराने मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। कैंट इंस्पेक्टर प्रभु कांत के अनुसार कचहरी के कर्मचारियों से मिलीभगत कर साजिशन मूल केस डायरी गायब कराने के आरोप में मुख्तार अंसारी सहित अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अवधेश राय हत्याकांड की सुनवाई वाराणसी के विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए सियाराम चौरसिया की अदालत में हो रही है। मामले में मूल केस डायरी की जगह छाया प्रति पर ही केस की सुनवाई हो रही है। दो दिन पहले इस केस में नया मोड़ आया और हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी ने साक्ष्यों के मूलपत्रों की बजाय छायाप्रति के आधार पर ट्रायल चलाने पर आपत्ति उठाई है। वाराणसी सत्र न्यायालय के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देकर ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है। अवधेश राय हत्याकांड के मुकदमे में सुनवाई के लिए बीते सोमवार को चश्मदीद साक्षी विजय कुमार पांडेय को बिना जिरह वापस लौटना पड़ा। बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने अदालत में जिरह से पहले प्रयागराज की अदालत में विचाराधीन मुकदमे की मूल पत्रावली के मुआयने और एसएसपीजी अस्पताल से अवधेश राय के मेडिकल लीगो से जुड़े कागजात मंगवाने की मांग की थी। मामले में 22 जुलाई को सुनवाई होनी है। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत में विचाराधीन मुकदमे में गवाह विजय कुमार पांडेय से बचाव पक्ष की ओर से जिरह की जानी थी। इसके पूर्व ही बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर चश्मदीद साक्षी से शेष जिरह करने से पूर्व प्रयागराज की अदालत में विचाराधीन सरकार बनाम राकेश न्यायिक व अन्य के मुकदमे में मूल पत्रावली के मुआयने व एसएसपीजी अस्पताल से अवधेश राय के मेडिकल लीगो संबंधित प्रपत्र मंगवाने के बाबत समय देने की मांग की। इस पर वादी के अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह के साथ अभियोजन की ओर से एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय ने आपत्ति की। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 22 जुलाई नियत कर दी। बता दें कि तीन अगस्त 1991 को लहुराबीर स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अवधेश राय के भाई अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

वैशाली में भगवान बुद्ध के आकृति का 100 वर्ष पुराना पीपल का पेड़ जलकर राख

भगवान बुद्ध के आकृति जैसा पीपल का पेड़ में आग लग गई। ऐसा पेड़ बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। ग्रामीणों ने पराम्परिक तरीके से आग बुझाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं होने पर पूरी तरह राख हो गया। इस वृक्ष पर भगवान बुद्ध जैसी आकृति बनी हुई थी। माना जाता है कि बुद्ध का अंतिम वर्षावास स्थल यही पेड़ था। जानकारी के मुताबिक वैशाली जिले के पटेढ़ी बेलसर प्रखंड की सोरहत्था पंचायत के बेलवर (वेलुवग्राम) में इस ऐतिहासिक पीपल के पेड़ में आग लगी। गांव के लोग मौके पर जुटे और पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। बड़ी मशक्कत के बाद भी आग नहीं बुझ पाई। भगवान बुद्ध से जुड़ा ऐतिहासिक वृक्ष पूरी तरह जल कर खाक हो गया। यह वृक्ष सैकड़ों साल पुराना था। यहां पर सती स्थान भी है। 11 साल पहले पेड़ पर अपने आप उभर आई थी मानव आकृति  2011 में इस वृक्ष का बड़ा हिस्सा टूट गया था, जिससे पेड़ पर मानव आकृति उभर आई थी। लोगों का मानना है कि यह आकृति भगवान बुद्ध के आयु संस्कार जैसी थी। इसके बाद बुद्ध से संबंधित कई इतिहासकार और शोधार्थी भी यहां आए। कई रिसर्चर दावा कर चुके हैं कि बुद्ध का आयु संस्कार स्थल बेलवर गांव ही है, जिसे प्राचीनकाल में वेलुवग्राम के नाम से जाना जाता था।ग्रामीणों के मुताबिक ऐतिहासिक पीपल के पेड़ के पास लोग पूजा अर्चना करते हैं। आग लगने से कुछ घंटे पहले भी लोग पूजा करके गए थे। फिर रात में अचानक आग लग गई। इस हादसे के बाद से स्थानीय लोग मायूस हैं। वहीं, आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वृक्ष की सटीक आयु की जानकारी नहीं माना जाता है कि आग में जलकर राख हुआ यह वृक्ष सैकड़ों साल पुराना है। हालांकि इसकी सही आयु के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक  कार्यालय के पदाधिकारी आरके राम ने 2011 में तिरहुत के आयुक्त को यहां का दौरा करने के बाद पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने पीपल के पेड़ में अपने आप बनी मानव आकृति बनने की जांच करने की मांग की थी। साथ ही बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों से इसकी सटीक आयु की जांच करने की भी मांग की थी। हालांकि, अब तक इस ओर कोई कदम नहीं उठाए गए।

रेप केस में फरार चल रहे संदेश के पूर्व विधायक अरुण कुमार यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर

राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। मामला नाबालिग से रेप का है। पीड़िता पटना के सेक्स रैकेट संचालकों के पास से 18 जुलाई, 2019 को भाग कर आरा पहुंची थी। पीड़िता के भाई ने नगर थाने में आवेदन दिया था, जिसमें अनीता देवी और संजीत कुमार उर्फ छोटू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में नगर थाना में कांड संख्या 340/19, तथा पॉक्सो में कांड संख्या 47/19 दर्ज हुआ था। पीड़िता के 164 के पहले बयान में मनरेगा के इंजीनियर अमरेश कुमार और संजय कुमार उर्फ जीजा को आरोपित किया गया था, जबकि 164 के दूसरे बयान में आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव को आरोपित बताया गया था। आपको बता दें, इस मामले के चार आरोपितों को साक्ष्य न होने के कारण कोर्ट ने बरी कर दिया था। इस कांड में पीड़िता के भाई, बहन और परिजन सहित सभी गवाह अपने बयान से पीछे हट गए थे, जिसके बाद अवर जिला और सत्र न्यायाधीश VI और पॉक्सो के विशेष न्यायालय ने गिरफ्तार मनरेगा इंजिनियर अमरेश कुमार, किशोरी को धंधे में धकेलने वाली अनीता देवी, उसके सहयोगी संजीत कुमार और संजय कुमार को बरी कर दिया था।