माप तौल विभाग के अच्छी उपलब्धियों को देखते हुए व्यवसायी संघ ने विभाग के कार्यों को सराहना किया। जहां एक तरफ बॉट बटखरे के सत्यापन और जांच को लेकर माप-तौल विभाग की ओर से अभियान चलाकर शहर के लेकर ग्रामीण इलाकों की दुकानदारों को जागरूक किया जा रहा है तो दूसरी तरफ माप तौल के लाइसेंस के रिनुअल प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाने के चलते व्यापारी समाज में काफी ख़ुशी है। व्यापारी संघ के नगर अध्यक्ष रवि राज का कहना है कि पहले की जमाने में लाइसेंस को रिनुअल करने में काफी भागदौड़ होती थी लेकिन अब ऑनलाइन हो जाने के चलते हम लोगों को काफी सुविधा मिलती है। बदलते जमाने के साथ हर चीज अब बदल गया है वर्तमान के माप तौल इस्पेक्टर के द्वारा अच्छे कार्यों और उपलब्धियों हम व्यापारी समाज दिल से सम्मान करते हैं।
अवधेश राय हत्याकांड : मूल केस डायरी गायब कराने के मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
गाजीपुर। 31 साल पुराने चर्चित अवधेश राय हत्याकांड की मूल केस डायरी गायब कराने मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। कैंट इंस्पेक्टर प्रभु कांत के अनुसार कचहरी के कर्मचारियों से मिलीभगत कर साजिशन मूल केस डायरी गायब कराने के आरोप में मुख्तार अंसारी सहित अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अवधेश राय हत्याकांड की सुनवाई वाराणसी के विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए सियाराम चौरसिया की अदालत में हो रही है। मामले में मूल केस डायरी की जगह छाया प्रति पर ही केस की सुनवाई हो रही है। दो दिन पहले इस केस में नया मोड़ आया और हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी ने साक्ष्यों के मूलपत्रों की बजाय छायाप्रति के आधार पर ट्रायल चलाने पर आपत्ति उठाई है। वाराणसी सत्र न्यायालय के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देकर ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है। अवधेश राय हत्याकांड के मुकदमे में सुनवाई के लिए बीते सोमवार को चश्मदीद साक्षी विजय कुमार पांडेय को बिना जिरह वापस लौटना पड़ा। बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने अदालत में जिरह से पहले प्रयागराज की अदालत में विचाराधीन मुकदमे की मूल पत्रावली के मुआयने और एसएसपीजी अस्पताल से अवधेश राय के मेडिकल लीगो से जुड़े कागजात मंगवाने की मांग की थी। मामले में 22 जुलाई को सुनवाई होनी है। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत में विचाराधीन मुकदमे में गवाह विजय कुमार पांडेय से बचाव पक्ष की ओर से जिरह की जानी थी। इसके पूर्व ही बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर चश्मदीद साक्षी से शेष जिरह करने से पूर्व प्रयागराज की अदालत में विचाराधीन सरकार बनाम राकेश न्यायिक व अन्य के मुकदमे में मूल पत्रावली के मुआयने व एसएसपीजी अस्पताल से अवधेश राय के मेडिकल लीगो संबंधित प्रपत्र मंगवाने के बाबत समय देने की मांग की। इस पर वादी के अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह के साथ अभियोजन की ओर से एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय ने आपत्ति की। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 22 जुलाई नियत कर दी। बता दें कि तीन अगस्त 1991 को लहुराबीर स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अवधेश राय के भाई अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।