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वैशाली में भगवान बुद्ध के आकृति का 100 वर्ष पुराना पीपल का पेड़ जलकर राख

भगवान बुद्ध के आकृति जैसा पीपल का पेड़ में आग लग गई। ऐसा पेड़ बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। ग्रामीणों ने पराम्परिक तरीके से आग बुझाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं होने पर पूरी तरह राख हो गया। इस वृक्ष पर भगवान बुद्ध जैसी आकृति बनी हुई थी। माना जाता है कि बुद्ध का अंतिम वर्षावास स्थल यही पेड़ था। जानकारी के मुताबिक वैशाली जिले के पटेढ़ी बेलसर प्रखंड की सोरहत्था पंचायत के बेलवर (वेलुवग्राम) में इस ऐतिहासिक पीपल के पेड़ में आग लगी। गांव के लोग मौके पर जुटे और पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। बड़ी मशक्कत के बाद भी आग नहीं बुझ पाई। भगवान बुद्ध से जुड़ा ऐतिहासिक वृक्ष पूरी तरह जल कर खाक हो गया। यह वृक्ष सैकड़ों साल पुराना था। यहां पर सती स्थान भी है। 11 साल पहले पेड़ पर अपने आप उभर आई थी मानव आकृति  2011 में इस वृक्ष का बड़ा हिस्सा टूट गया था, जिससे पेड़ पर मानव आकृति उभर आई थी। लोगों का मानना है कि यह आकृति भगवान बुद्ध के आयु संस्कार जैसी थी। इसके बाद बुद्ध से संबंधित कई इतिहासकार और शोधार्थी भी यहां आए। कई रिसर्चर दावा कर चुके हैं कि बुद्ध का आयु संस्कार स्थल बेलवर गांव ही है, जिसे प्राचीनकाल में वेलुवग्राम के नाम से जाना जाता था।ग्रामीणों के मुताबिक ऐतिहासिक पीपल के पेड़ के पास लोग पूजा अर्चना करते हैं। आग लगने से कुछ घंटे पहले भी लोग पूजा करके गए थे। फिर रात में अचानक आग लग गई। इस हादसे के बाद से स्थानीय लोग मायूस हैं। वहीं, आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वृक्ष की सटीक आयु की जानकारी नहीं माना जाता है कि आग में जलकर राख हुआ यह वृक्ष सैकड़ों साल पुराना है। हालांकि इसकी सही आयु के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक  कार्यालय के पदाधिकारी आरके राम ने 2011 में तिरहुत के आयुक्त को यहां का दौरा करने के बाद पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने पीपल के पेड़ में अपने आप बनी मानव आकृति बनने की जांच करने की मांग की थी। साथ ही बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों से इसकी सटीक आयु की जांच करने की भी मांग की थी। हालांकि, अब तक इस ओर कोई कदम नहीं उठाए गए।

रेप केस में फरार चल रहे संदेश के पूर्व विधायक अरुण कुमार यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर

राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। मामला नाबालिग से रेप का है। पीड़िता पटना के सेक्स रैकेट संचालकों के पास से 18 जुलाई, 2019 को भाग कर आरा पहुंची थी। पीड़िता के भाई ने नगर थाने में आवेदन दिया था, जिसमें अनीता देवी और संजीत कुमार उर्फ छोटू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में नगर थाना में कांड संख्या 340/19, तथा पॉक्सो में कांड संख्या 47/19 दर्ज हुआ था। पीड़िता के 164 के पहले बयान में मनरेगा के इंजीनियर अमरेश कुमार और संजय कुमार उर्फ जीजा को आरोपित किया गया था, जबकि 164 के दूसरे बयान में आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव को आरोपित बताया गया था। आपको बता दें, इस मामले के चार आरोपितों को साक्ष्य न होने के कारण कोर्ट ने बरी कर दिया था। इस कांड में पीड़िता के भाई, बहन और परिजन सहित सभी गवाह अपने बयान से पीछे हट गए थे, जिसके बाद अवर जिला और सत्र न्यायाधीश VI और पॉक्सो के विशेष न्यायालय ने गिरफ्तार मनरेगा इंजिनियर अमरेश कुमार, किशोरी को धंधे में धकेलने वाली अनीता देवी, उसके सहयोगी संजीत कुमार और संजय कुमार को बरी कर दिया था।