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मतदाता सूचियों के अद्यतन के लिए मृत्यु पंजीकरण का इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्राप्त करना*

*भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही तीन नई पहल*

*मतदाता सूचियों के अद्यतन के लिए मृत्यु पंजीकरण का इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्राप्त करना*

*बीएलओ को मानक फोटो मिलेगा पहचान पत्र*

*वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप को और भी अधिक मतदाता अनुकूल बनाना

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार लाने और मतदान प्रक्रिया को नागरिकों के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से तीन नई पहल की है। ये उपाय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा इस वर्ष मार्च में चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू एवं डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की गई पहलों के अनुरूप हैं।

निर्वाचन आयोग अब भारत के महापंजीयक से मृत्यु पंजीकरण डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा, जो कि मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 3(5)(बी) के अनुरूप है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को पंजीकृत मौतों के बारे में स

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Author: Bakwas News

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