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रामपुर चौरम थाना परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन कर नए 3 कानून की दी गई जानकारी

अरवल । सदर प्रखंड क्षेत्र स्थित रामपुर चौरम थाना परिसर में 1 जुलाई को सरकार के द्वारा लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानून की जानकारी देने के लिए ग्रामीणों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए रामपुर चौरम थाना अध्यक्ष सिंटू कमार ने तीन नए आपराधिक कानून के संबंध में विस्तृत जानकारी दी|

 

इन्होंने बताया कि नए आपराधीक कानून के तहत पूरी तरह थाना की व्यवस्था डिजिटल हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति समस्या होने पर बिहार से बाहर रहने के बाद भी मोबाइल फोन के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज करवा सकता है। लेकिन उस व्यक्ति को 72 घंटे के अंदर थाना में आकर डिजिटल माध्यम से दिए गए प्राथमिकी पर अपना हस्ताक्षर करना पड़ेगा।

 

गैंगरेप के मामले में आजीवन कारावास एवं मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया गया है। अनुसंधान करने के लिए समय सीमा निर्धारित किए गए हैं। थाना को डिजिटल बनाने के लिए कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिसके आधार पर आपराधिक कानून को अमली जामा पहनाया जाएगा। विभिन्न धाराओं को पूरी तरह संशोधित कर दिया गया है। इस मौके पर थाना क्षेत्र के बुद्धिजीवी एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे|

Rajnish Ranjan
Author: Rajnish Ranjan

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