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दुबारा शराब पीने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाया 1 वर्ष की सजा, लगाया जुर्माना

अरवल। जहानाबद उत्पाद न्यायालय दो राकेश कुमार की अदालत ने दूसरी बार शराब पीने के आरोपी अरवल जिले के चकिया निवासी अंजीत पासवान को गुरुवार को एक वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अंजीत पासवान को पहली बार शराब पीने के आरोप में परासी थाने द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उस समय उसे अर्थ दंड लेकर छोड़ दिया गया था।

 

दूसरी बार पकड़े जाने पर न्यायालय द्वारा एक वर्ष की सजा सुनाई गई है। अन्य विशेष उत्पाद लोक अभियोजक प्रमोद कुमार एवं विधि परामर्शी ईशान ब्रह्मभट्ट ने बताया कि अभियुक्त अंजीत पासवान के विरुद्ध अरवल जिले के परासी थाना सन्हा संख्या 79/2023 को दूसरी बार शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

Rajnish Ranjan
Author: Rajnish Ranjan

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