अरवल । राज्य में प्रखंडो एवं सुदूर पंचायत को जिला मुख्यालय से जोडने हेतु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत प्रति प्रखंड अधिकतम सात लाभुकों को बस के क्रय पर अनुदान का लाभ दिया जाना है एवं लाभुक को प्रति बस पाँच लाख रु० अनुदान का भुगतान किया जाना है।
जिसका आवेदन की तिथि 06दिसम्बर से 27 दिसम्बर तक निर्धारित किया गया था। ऑनलाईन प्राप्त आवेदन के आधार पर प्रखंडवार एवं कोटिवार तैयार मेधा सूची एवं प्रतीक्षा सूची कार्यालय के सूचनापट, प्रखंड के सूचनापट् एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित कर दिया गया है। मेधा सूची प्रदर्शित होने के उपरांत किसी आवेदक को अगर किसी प्रकार की कोई आपति हैं, तो जिला परिवहन कार्यालय में दिनांक 5 जनवरी की संध्या 5 बजे तक आप अपना आपति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।अन्यथा समय सीमा समाप्त होने के बाद आवेदक के आपति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।