अरवल । जिला पदाधिकारी अरवल श्रीमती वर्षा सिंह के निदेशानुसार श्रम अधीक्षक के नेतृत्व में आज श्रम संसाधन विभाग के धावा दल द्वारा दूकान, होटल, गैरेज सहित अन्य संस्थानों में बाल श्रमिकों से कार्य करा रहे नियोजकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छापेमारी अभियान चलाया गया।
इस दौरान नियोजक धर्मेन्द्र सिंह होटल, फखरपुर अरवल के नियोजक श्री धर्मेन्द्र सिंह पिता-सुरेन्द्र सिंह ग्राम फखरपुर अरवल में धावा दल द्वारा एक बाल श्रमिक को कार्य करते हुए पाया गया एवं विमुक्त कराया गया। इसके साथ ही बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रतिष्ठान नियोजक श्री धर्मेन्द्र सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया जिसमें दोषी पाये जाने पर नियोजक से 20,000/- रूपये से 50,000/- रूपये तक की राशि जुर्माना के साथ वसूल की जाएगी।
श्रम अधीक्षक, अरवल द्वारा बताया गया कि एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में दोषी नियोजक से 20000/- रूपये की राशि वसूल कर बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष अरवल में जमा की जाएगी।
इसके अलावा विमुक्त किए गए बाल श्रमिकों को प्राथमिक पुनर्वास राशि के रूप में 3000/- रूपये प्रदान किये जायेंगे एवं मुख्यमंत्री राहत कोष से 25000/- रूपये की राशि दी जाएगी।
जो विमुक्त बाल श्रमिक के 18 वर्ष की उम्र होने तक बैंक में फिक्स डिपोजिट के रूप में जमा कराई जाएगी। मौके पर धावा दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कलेर-सह- प्रभारी अरवल सदर, करपी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, कुर्था प्रभारी वंशी एवं पुलिस बल के लोग शामिल थे।