बलिया। महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण के लिए चलाये गये बलिया पुलिस के अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, अभियोजक, अपर निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते पकड़ी थाने में पंजीकृत धारा 2/3 (1) उप्र गैंगेस्टर एक्ट में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं.-05 बलिया द्वारा 04 अभियुक्तों को 03 वर्ष कारावास की सजा व अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
न्यायालय द्वारा अभियुक्त बाबूलाल मुसहर पुत्र मक्खन मुसहर (निवासी ईसारी सलेमपुर थाना नगरा), वीरेंद्र मुसहर पुत्र द्वारिका मुसहर (निवासी रतसी मेहमापुर थाना पकड़ी), पारस मुसहर पुत्र हरी मुसहर (निवासी पतानारी थाना उभांव) व कमलेश पुत्र स्वर्गीय धनेश्वर मुसहर (निवासी सासना थाना सादात जनपद गाजीपुर) को धारा 2/3(1) उप्र गैंगेस्टर एक्ट के अपराध में 04 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व 5000/- रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।