बहू की हत्या की नियत से फायर करने वाले ससुर को रसड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे में एक अवैध तमंचा .315 बोर व जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। अभियुक्त को शस्त्र रखने के संबन्ध में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान न्यायालय भेज दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
मुकदमा वादी मनीष राजभर पुत्र गुलाबचन्द राजभर (निवासी: नवादा, जाम, रसड़ा) ने 25 जुलाई को तहरीर दिया कि 24 जुलाई को मेरी भाभी श्रीमती सविता देवी पत्नी हरिशचन्द राजभर (सहायक अध्यापक) तथा परिवार की सोनी देवी पत्नी केशव राजभर, रम्भा पत्नी अरबिन्द राजभर व अर्चना देवी पत्नी सूमन्त राजभर गांव के बाहर चून्नू सिंह के बगीचे की तरफ शाम को शौच के लिए गयी थी। वापस घर आ रही थी, तभी रास्ते में केले के छोटे से बगान के पास अज्ञात व्यक्ति ने मेरी भाभी सविता देवी को पीछे से गोली मार दिया। पुलिस ने धारा 307 IPC भादवि पंजीकृत कर जांच पड़ताल शुरू किया।
क्षेत्राधिकारी रसड़ा एसएन वैस के सफल पर्यवेक्षण में पुलिस उपा0/प्रभारी थाना रसड़ा उस्मान के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस टीम वांछित को मुखबीर खास की सूचना पर अभियुक्त गुलाब चंद राजभर पुत्र स्व. तिलेश्वर राजभर (निवासी : नेवादा जाम, रसड़ा) को बर्रेबोझ पुलिया के पास आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया। तलाशी में एक .315 बोर तमंचा व एक जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त से शस्त्र रखने का अधिकार पत्र मांगा गया तो नही दिखा सका। सख्ती से पूछताछ में अभियुक्त ने पुलिस को बताया कि मेरी बहु श्रीमती सविता देवी पत्नी हरिश चन्द, मुझसे किसी न किसी बात को लेकर अक्सर विवाद करती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था। इसलिए मैने उसे ठिकाने लगाने का प्लान बनाया