कुर्था,अरवल। जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद के निर्देशानुसार सोनभद्र वंशी सूर्यपुर प्रखंड क्षेत्र के सोनभद्र पंचायत भवन में विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता शशिकांत शर्मा व पारा लीगल स्वयंसेवक शशिभूषण सिंह के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पीड़ित लोगों को जानकारी मुहैया कराने हेतु जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस मौके पर पैनल अधिवक्ता शशिकांत शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में 15 दिसंबर 2022 से एमवी एक्ट कानून में सरकार द्वारा संशोधन किया गया, इसके तहत गाड़ी से दुर्घटना हुए व्यक्ति की मौत या घायल होने पर मिलने वाले मुआवजा को पीड़ित व्यक्ति के परिजन को आसानी से मिल सके। इसको लेकर सरकार द्वारा नए नियम बनाए गए हैं। एमवी एक्ट में किए गए बदलाव के बारे में लोगों को उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया । इस मौके पर सरपंच दुलारी देवी, ग्रामीण ऋतुन्जय दुबे,हसन अंसारी, अंजय पासवान, अर्जुन पासवान,बनबारी यादव सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।