Bakwas News

मारपीट के चार आरोपी को कारावास के साथ सुनाई गई अर्थ दंड की सजा

अरवल। व्यवहार न्यायालय के अनुमण्डलीय न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार की अदालत के द्वारा मारपीट के चार आरोपितो को आठ माह की कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी है।अभियोजन पदाधिकारी विवेकानंद श्रीवास्तव ने बताया कि कुर्था थाना काण्ड सं159/2015 के सूचक राजेश कुमार ने आरोप लगाया था कि 4फरवरी 2015 को कमरीया थाना कुर्था निवासी राजेश कुमार ने आरोप लगाया था कि कमरीया निवासी मिथिलेश सिंह, शैलेन्द्र सिंह,छोटु सिंह एवं संध्या देवी ने ऊसके साथ मारपीट कर धायल कर दिया था।

 

न्यायालय ने सुनवाई पश्चात सभी चारो अभियुक्तो को धारा 323,337,341,504 भादवि के तहत दोषी पाया तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई पश्चात धारा 323भादवी के अन्तर्गत आठ माह कारावास तथा एक हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 337भादवि के अन्तर्गत तीन माह कारावास तथा पांच सौ रूपये अर्थदण्ड की सजा, दफा 341 भादवि के अन्तर्गत एक माह एवं पांच सौ रूपये अर्थ दण्ड तथा दफा 504 भादवि के अन्तर्गत छः माह कारावास एवं पांच सौ रूपये अर्थदण्ड अभियुक्तो को सुनाया एवं अर्थदण्ड की राशि नही जमा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी है।

Rajnish Ranjan
Author: Rajnish Ranjan

Leave a Comment