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अरवल जिलाधिकारी के निर्देश पर बदला विद्यालयों का समय

अरवल । अरवल जिले में सुबह एवं शाम को अत्यधिक ठंड ब कम तापमान होने को देखते हुए सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र सहित के बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को लेकर अरवल जिलाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देश पर दंड प्रक्रिया संहिता सहित 1973 की धारा 144 के तहत अरवल जिले के सभी निजी व सरकारी विद्यालयों आंगनबाड़ी केंद्र सहित सभी कक्षाओं का शैक्षणिक गतिविधियों को पूर्वाह्न 10:30 से पूर्व एवं अपराह्न 3:30 बजे पश्चात संचालन पर प्रतिबंध लगाई गई है।

 

विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वह उक्त आदेश के अनुसरण शैक्षणिक गतिविधियों को पुननिर्धारित करेंगे। वही मिशन दक्ष तथा बोर्ड संचालन हेतु संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं का संचालन इस आदेश के प्रभाव से मुक्त रहेगा उक्त आदेश 9 जनवरी 24 से 15 जनवरी 24 तक प्रभावी रहेगा वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देशानुसार विद्यालय में शिक्षक 9:30 बजे से 5:तक अपने-अपने विद्यालयों में उपस्थित रहेंगे।

Rajnish Ranjan
Author: Rajnish Ranjan

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