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किशोरी से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को मिली 20 साल का सश्रम कारावास

जिला व्यवहार न्यायालय सासाराम स्थित अपर जिला सत्र न्यायालय छह सह विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम के न्यायालय ने 13 वर्षीया किशोरी से दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए बिक्रमगंज अनुमंडल अंतर्गत काराकाट थाना क्षेत्र के जयश्री निवासी अभियुक्त सुनील साह उर्फ टेंपो साह को ₹30000 अर्थदंड सहित 20 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

 

कोर्ट ने मामले की पीड़िता को ₹300000 पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत दिलाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जारी किया है। मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि उक्त घटना 2 साल पूर्व 19 सितंबर 2021 को काराकाट थाना क्षेत्र में घटी थी।

 

जहां पीडित किशोरी खाना खाकर रात्रि 9:00 बजे अपने घर के बाहर टहल रही थी, तभी उक्त अभियुक्त उसके मुंह पर गमछा डालकर उसको घर से सटे एकांत जगह ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।

 

अभियोजन पक्ष के द्वारा इस मामले में कुल 10 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 376 एवं पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत उक्त सजा सुनाई है।

CHANDRAMOHAN CHOUDHARY
Author: CHANDRAMOHAN CHOUDHARY

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