जहानाबाद। विशेष उत्पाद न्यायालय द्वितीय सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार प्रथम की अदालत ने दूसरी बार शराब का सेवन करने पर आरोपी रविरंजन कुमार को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी रविरंजन कुमार अरवल जिले के ग्राम धमोल कड़ौना का रहने वाला बताया जाता है !
उक्त संबंध में बिहार सरकार की तरफ से मामले में पैरवी कर रहे विशेष उत्पाद न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि आरोपी रविरंजन कुमार के द्वारा पूर्व में भी शराब का सेवन करते हुए पकड़ा गया था ! रविरंजन कुमार के द्वारा दूसरी बार शराब सेवन करने के मामले में कुर्था थाना द्वारा उसके विरूद्ध 529/23 प्राथमिकी दर्ज करते हुए। उक्त मामले को न्यायालय में भेजा !
लिहाजा मामला उत्पाद न्यायालय द्वितीय में पहुंचने पर विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार प्रथम की अदालत ने सुनवाई करते हुए बिहार मध निषेध अधिनियम की धारा 37 के तहत दोषी करार करते हुए आरोपी रविरंजन कुमार को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है।