जिला पदाधिकारी अरवल श्रीमती वर्षा सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा एवं बाल परिवहन समिति की बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित की गयीं।
बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है।
इस पर चिन्ता व्यक्त करते हुऐ जिला पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु सभी संबंधित द्वारा कार्ययोजना तैयार किया जाय तथा आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करें।
बैठक में विद्यालय स्तर पर बाल परिवहन समिति के गठन की समीक्षा की गई। जिन विद्यालयों द्वारा अबतक समिति का गठन नहीं किया गया है उन्हें शीघ्र गठन करने का निदेश दिया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अज्ञात वाहन के ठोकर मारकर भाग जाने के मामलें में मृत्यु हो जाने पर सरकार की ओर से दो लाख रूपये और गंभीर रूप से घायल हो जाने पर पचास हजार रूपये मुआवजा के रूप में पीड़ितों के आश्रितों को दिये जाने का प्रावधान किया गया है। यह योजना दिनांक 01 अप्रैल 2022 से प्रभावी है। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पहले पाँच हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि अच्छे मददगार (गुड सेमेरिटन) को दी जाती थी। अब उसे बढ़ाकर दस हजार रूपये कर दी गई है।
जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मोटरसाईकिल चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। गाड़ी चलाते वक्त हमेशा गाड़ी पर ही ध्यान होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को निर्देश एवं नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क पर दौड़कर या जल्दबाजी में पार ना करें। दुर्घटना से रखनी दूरी है तो हेलमेट सबसे जरूरी है। पुलिस पदाधिकारी कोनिदेश दिया गया कि हेलमेट की जाँच हमेशा करते रहे ताकि हेलमेट का प्रयोग सभी लोग पालन करें। बैठक में श्री ज्योति कुमार अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिविल सर्जन अरवल, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री मृत्युंजय कुमार एवं सभी थानाध्यक्ष के साथ जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।