कैमूर में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है । नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार राज्य चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि 2008 के बाद जिनके पास दो से ज्यादा बच्चे होंगे वो चुनाव नही लड़ेंगे। लेकिन मोहनिया में एक महिला प्रत्याशी ने गलत शपथ पत्र लगाकर चुनावी मैदान ताल ठोक दी है।
जानिए पूरा मामला क्या है
मोहनियां नगर निकाय निर्वाचन 2022 के निर्वाची पदाधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी मोहनियां द्वारा दिनांक 21 सितंबर को नामनिर्देशन पत्रों की छंटनी के समय नियम का पालन नहीं किया गया। मोहनियां वार्ड नंबर13 से प्रत्याशी श्रीमती रीता देवी पति श्री सोहन सिंह की तीन संतानें हैं जिनमें प्रथम दो संतान जुड़वा हैं जिनकी जन्म तिथि विद्यालय रजिस्टर में दिनांक 12.07.2008 दर्ज है। उनके द्वारा विद्यालय में जमा आधार कार्ड में भी जुड़वा बच्चों की जन्म तिथि 2008 हीं दर्ज है। तीसरे बच्चे की जन्म तिथि 2009 में दर्ज है। नगर निकाय निर्वाचन संबंधी चुनाव आयोग के निर्देश के तहत 2008 में दो बच्चे जन्म लेने के बाद तीसरा बच्चा उत्पन्न करनेवाले व्यक्ति नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हैं।
उक्त प्रत्याशी रीता देवी द्वारा चुनाव आयोग को भ्रमित कर चुनाव लड़ने की मंशा से अपने जुड़वा बच्चों का फर्जी आधार कार्ड तथा शपथ पत्र दाखिल किया गया जिसमें जुड़वा बच्चों की जन्म तिथि 2006 में दिखाई गई है। इस गड़बड़ी क जानकारी होने पर आवेदक द्वारा जुड़वा बच्चों के विद्यालय शारदा ब्रजराज +2 उच्च विद्यालय मोहनियां से सूचना के अधिकार के तहत बच्चों के नामांकन रजिस्टर एवं आधार कार्ड कि मांग कि गई और विद्यालय द्वारा विधिवत सूचना दिया गया कि उनकी जन्मतिथि दिनांक 12.07.2008 है। विद्यालय के उक्त सूचना के प्रति के साथ एक आवेदन लेकर वार्ड नंबर 13 के मतदाता अधिवक्ता संजय कुमार सिंह निर्वाची पदाधिकारी से दिनांक 20.09.2022 को मिले एवं नियमानुसार कारवाई की मांग किए। लेकिन निर्वाची पदाधिकारी ने आवेदन रिसीव करने से मना कर दिया। उसके बाद श्री सिंह ने निर्वाची पदाधिकारी के आफिशियल मेल आईडी पर आपत्ति भेज दिया।
आज दिनांक 21.09.2022 को नाम निर्देशन पत्रों के छंटनी के समय उस वार्ड से प्रत्याशी सुमन कुमारी ने उक्त सभी कागजात के साथ आवेदन देकर निर्वाची पदाधिकारी से प्रत्याशी रीता देवी का नामांकन पत्र नियमानुसार खारिज करने का मांग किया। लेकिन निर्वाची पदाधिकारी ने आवेदन लेने से इंकार करते हुए रीता देवी का नामांकन स्वीकृत कर लिया। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह कारवाई इस निमित्त जारी चुनाव आयोग के निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन है तथा पक्षपातपूर्ण है। आवेदक ने इसके विरुद्ध जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कैमूर एवं बिहार राज्य चुनाव आयोग को साक्ष्यों सहित आवेदन भेजकर उचित कारवाई की मांग किया है।