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बेटे के साथ मां-बाप को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

बलिया। जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण के लिए बलिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते सुखपुरा थाने में पंजीकृत धारा 498ए, 304बी भादवि व धारा ¾ डीपी एक्ट में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम बलिया ने फैसला सुनाया।

न्यायालय ने अभियुक्त विनय पासवान पुत्र उदय पासवान, श्रीमती देवन्ती पासवान पत्नी उदय पासवान व उदय पासवान पुत्र स्व. गरीबा  पासवान (निवासीगण जटी स्थान, सुखपुरा, बलिया) को धारा 304बी भादवि के अपराध में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। धारा 498ए भादवि के अपराध में प्रत्येक को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थ दण्ड से न्यायालय ने दण्डित किया है। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01-01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा ¾ डीपी एक्ट के अपराध में प्रत्येक को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व 02 हजार रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित कया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 10 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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Author: Bakwas News

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