गाजीपुर। बहुचर्चित देवकली पम्प कैनाल लूट कांड के मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी के न्यायालय में गवाह अफरोज खान जिला जेल से गवाही के लिए पेश हुआ। आरोपी बृजेश सिंह भी हाजिर अदालत थे। उनकी मौजूदगी में गवाह अफरोज का बयान अंकित हुआ और जिरह की कार्रवाई शुरू हुई ।
शेष जिरह के लिए 13 सितम्बर की तिथि नियत की गई । गवाह ने अपनी सुरक्षा मुहैया कराने के बाबत अर्जी दी। जिसे न्यायालय सुनवाई के लिए 7 सितम्बर की तिथि नियत की है। बताते चले कि 3 दिसम्बर 1990 को सुबह 7:30 बजे सरफराज अंसारी सैदपुर थाना इलाके में नहर में निर्मित कार्य कर रहा था। तब तक एक नीली मारुति कार से आरोपी त्रिभुवन सिंह विजयशंकर सिंह व बृजेश सिंह व दो अज्ञात व्यक्ति राइफल से लैस होकर आ गए और पकड़कर मारने पीटने लगे और सरफराज के बैग में रखे रुपये को लूट लिए। दहशत पैदा करके मजदूरों को भगा दिए। इसके बाद साइड पर खड़ी ट्रक के टायर में गोली मार कर टायर को फाड़ दिए और उसके सहयोगी को थप्पड़ से पिट कर भगा दिए।
वादी की सूचना पर थाना सैदपुर में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। उसी मुकदमे में अफरोज खान की गवाही हुई हैं। अफरोज खा किसी अन्य मामले में जिला कारागार में निरूद्ध चल रहा है।