दोहरे हत्याकांड के एक मामले में एडीजे – 17 सुनील कुमार सिंह ने सोमवार को तीन आरोपितों को सश्रम उम्रकैद एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजन नागेश्वर दुबे व एपीपी सियाराम सिंह ने बहस की थी। लोक अभियोजक ने बताया कि 20 जून, 2009 को भोजपुर जिले के पीरो थाना क्षेत्र के अकरुआ गांव निवासी आशुतोष कुमार सिंह और पप्पू लाल साह की हसवाडीह बाजार में गोली मार हत्या कर दी गयी थी, जबकि दिव्य प्रकाश, राजेश कुमार, रंजन कुमार और राजू बैठा गंभीर रूप से जख्मी हो गये थे।
घटना को लेकर सूचक विरेन्द्र सिंह ने रमेश सिंह समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि पुरानी रंजिश के कारण चपटही गांव के उक्त अभियुक्तों ने छत पर चढ़ गोली चलाई थी। इसमें दो व्यक्तियों की मौत हो गई थी, जबकि चार लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गये थे। घटना का कारण आपसी दुश्मनी बताया गया था। अभियोजन की ओर से 11 गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद एडीजे ने दो व्यक्तियों को गोली मार हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपित रमेश सिंह, भोला सिंह व सत्येंद्र सिंह को सश्रम उम्रकैद और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।