जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 के निर्देशानुसार रिक्त जिला पंचायत सदस्य का उप निर्वाचन, 2022 के अन्तर्गत मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है । उक्त मतगणना कार्य को स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विध्न और शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत कानून व शान्ति व्यवस्था बनाये जाने हेतु अधिकारियो को मतगणना स्थल पर तैनाती की गई है।
साथ ही मतगणना स्थल पर निम्न निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। मतगणना कक्ष/मतगणना टेबल पर उम्मीद्वार या निर्वाचन अभिकर्ता या उसका मतगणना अभिकर्ता तीनो में से एक ही व्यक्ति एक समय में रह सकता है। मतगणना केन्द्र के प्रागंण में 200 मीटर के परिधि में केवल डयूटी पर तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी वाहन को प्रवेश दिया जायेगा तथा उक्त सीमा के अन्तर्गत अन्य किसी प्रकार की आवागमन गतिविधियॉ प्रतिबन्धित रहेगी। किसी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को मतगणना एजेन्ट नही बनाया जायेगा, मतगणना स्थल पर किसी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति अथवा उसके अंग रक्षक को शस्त्र के साथ प्रवेश नही करने दिया जायेगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता के धारा 144 के अन्तर्गत जारी निषेधाज्ञा के अनुसार कोई भी विजयी प्रत्याशी विजय जुलूस नही निकालेगा। मतगणना स्थल पर मतगण्ना कार्मिको/उम्मीद्वारो/मतगणना एजेन्ट आदि को मोबाइल ले जाना अनुमन्य नही होगा।