न्यायालय के आदेश पर सीओ भारतेंदु कुमार सिंह एवम थानाध्यक्ष गुफरान अली ने आशा बिगहा गांव के 21 घरों पर बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।सीओ ने बताया कि रंजीत सिंह उर्फ रैनि द्वारा वाद संख्या 26/22-23 के तहत अतिक्रमण वाद दायर किया था।इसके बाद वादी ने उच्च न्यायालय में एम जे सी दायर किया।न्यायालय के आदेश के आलोक में आलोक में अंचल अमीन द्वारा भूमि का पैमाइश कराकर अतिक्रमित भूमि को चिन्हित कर अतिक्रमणकारियों की सूची सहित प्रतिवेदन उच्च न्यायालय को सुपुर्द किया गया।न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद आदेश पारित कर अतिक्रमित भूमि को खाली करने का निर्देश दिया गया था।जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की करवाई की जा रही है।इससे पूर्व सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिश निर्गत कर 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने को कहा गया था।यह अभियान तीन दिनों तक चलेगा।अब दूसरे पक्ष के लोग भी अतिक्रमण हटाने को ले अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण में वाद दायर किए है लेकिन दिसंबर तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है।एमओ राजीव रंजन,अमीन ज्योति नारायण गुप्ता,दरोगा मिथलेश कुमार,राजस्व कर्मचारी दुर्गेश कुमार एवम भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे।