अरवल। जिले में अवैध बालू खनन पर रोक को लेकर अरवल जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह के द्वारा जानकारी दी गई कि जिला अन्तर्गत कुछ शरारती एवं असामाजिक तत्वों के द्वारा बालू का अवैध खनन कर प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचाने के साथ-साथ सरकार का राजस्व नुकसान करने संबंधी शिकायतें प्राप्त होती है। बालू के अवैध खनन एवं ओवरलोडिंग से संबंधित शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है, जिनकी जाँच आवश्यक होती है।इस पर नियंत्रण रखने हेतु जिला स्तर पर खनन टास्क फोर्स का गठन करते हुए जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। उक्त कार्रवाई में बड़ी संख्या में परिवहन के मामले, परिवहन चालान में अनुमान्य मात्रा से अधिक बालू परिवहन के मामले पाये जाते हैं। ऐसे सभी मामलों के सार्थक निवारण एवं ससमय कार्रवाई हेतु आसूचना संग्रहण आवश्यक है। साथ ही ऐसे आसूचना-दाताओं को पुरस्कृत करने से अवैध खनन, प्रेषण एवं भंडारण की रोकथाम एवं सरकारी राजस्व क्षति के हनन पर सटीक कार्रवाई की जा सकेगी।
जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 2353 14 मई के आलोक में आम नागरिक अवैध बालू खनन अथवा अवैध बालू का परिवहन किये जाने से संबंधित आसूचना जिला खान एवं भूतत्व विभाग स्तर पर देते हैं एवं आसूचना सही पाये जाने पर ट्रैक्टर के लिए 5,000 (पाँच हजार) रूपये तक तथा ट्रक एवं अन्य बड़े वाहनों के लिए 10,000- (दस हजार) रूपये तक की राशि संबंधित आसूचनादाता को पुरस्कार के रूप में प्रदान की जायेगी।
साथ ही जिला पदाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि इन सभी कार्रवाई के दौरान आसूचनादाता की पहचान गुप्त रखी जायेगी। आसूचनादाता द्वारा अवैध परिवहन संबंधी विशिष्ट सूचना (स्थल जहाँ वाहन खड़ी हो अथवा विशिष्ट मार्ग, जिससे वाहन गुजर रही हो एवं वाहन निबंधन संख्या) देना अनिवार्य होगा।