Bakwas News

चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद, मतदान के लिए रिश्वत लेने और देने पर होगी कार्रवाई

लोकसभा चुनाव 2024 स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। शहर के विभिन्न जगहों पर अंचल पदाधिकारी रजत कुमार वर्णवाल ने माइक से प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को मतदान के लिए किसी भी तरह का प्रलोभन स्वीकार नहीं करने का अनुरोध किया व ऐसा प्रलोभन देने या स्वीकार करने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही। उन्होंने ने ध्वनि विस्तार यंत्र से प्रचार करते हुए कहा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा -171 बी के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि चुनाव के दौरान किसी व्यक्ति को उसके चुनाती अधिकार के उपयोग हेतु उत्तप्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु के रूप में कोई परितोष देता है या स्वीकार करता है। उसे एक वर्ष की की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-171 सी के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो किसी उम्मीदवार या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, उसे एक वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दडित किया जा सकता है। रिश्वत देने और लेने वाले दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करने और मतदाताओं को डराने-धमकाने में लगे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उड़नदस्ते का गठन किया गया है।

 

सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे किसी भी प्रकार का रिश्वत लेने से बचें और यदि कोई रिश्वत की पेशकश करता है या रिश्वत या मतदाताओं को डराने-धमकाने के मामले के बारे में किन्हीं नागरिक को जानकारी मिलती है, तो उसे टोल फ्री नंबर 1800 3456 297 पर सूचित करना चाहिए। शिकायतें प्राप्त करने के लिए 24X7 शिकायत निगरानी कक्ष की स्थापना की गई है।

Leave a Comment