अरवल । जिला पदाधिकारी के निर्देश पर श्रम संसाधन विभाग के धावा दल द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया गया इस दौरान बैदराबाद बाजार के दो प्रतिष्ठानों से पांच बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया एवं नियोजक पर प्राथमिक दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। बाल श्रम निषेध एवं विनिमयन अधिनियम के अंतर्गत दोषी नियोजक को 6 माह से 2 वर्ष तक के कारावास एवं बीस से पचास हजार रुपया तक जुर्माने की सजा हो सकती है।
साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में दोषी नियोजक से बीस हजार की राशि जिला बाल कल्याण एवं पुनर्वास कोष में जमा कराया जाएगा। विमुक्त बाल श्रमिक को पुनर्वास हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष से पचीस हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। धावा दल में प्रियंका श्रम अधीक्षक अरवल, धीरज कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अरवल सदर, प्रवीण कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कुर्था, एवं पुलिस बल के सदस्य शामिल थेl