अरवल m राज्य में प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने एवं आमजनों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना अधिसूचित किया गया है। इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखंड को छोड़कर अरवल जिले के शेष चार प्रखंडों में इस योजना को लागू किया जाएगा।
प्रति प्रखंड अधिकतम सात जिसमे 2 अनुसूचित जाति, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 1 पिछड़ा वर्ग, 1 अल्पसंख्यक समुदाय, 1 सामान्य वर्ग (जो किसी कोटि में नहीं आते हों।) लाभुकों को वर्ष के क्रय पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा एवं लाभुकों को प्रति वर्ष पाँच लाख रु० अनुदान का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा लाभुक के खाते में किया जाएगा। जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति कि संख्या एक हजार से ज्यादा होगी उस प्रखंड में 1 अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटि में भी लाभ दिया जाएगा।
योजना के तहत् आवेदन ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त किया जाएगा जिस हेतु लिंक परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। आवेदक को आवेदन के साथ जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, मैट्रिक योग्यता का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, चालक अनुज्ञप्ति उपलब्ध कराने होंगे। लाभुक की आयु आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
वाहन को पाँच वर्ष तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना विक्रय नही किया जाएगा। बस पारिवारिक उत्तराधिकारी के तहत हस्तांतरित हो सकेगा। यदि बस की खरीद किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लेकर किया गया है तो अनुदान की राशि का उपयोग आवेदक द्वारा ऋण के भुगतान में किया जाएगा। आवेदन के उपरांत प्रखंडवार व कोटिवार वरीयता सूची का निर्माण किया जाएगा।
मैट्रिक कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम अंक लाने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि दो अभ्यार्थियों का सामान्य अंक आता है तो उम्र को वरीयता दी जायेगी। लाभुक के चयन के लिए जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में चयन समिति होगा, जिसमें डीएम अध्यक्ष और सदस्य के रूप में डीडीसी व जिला परिवहन पदाधिकारी होंगे।