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ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद : एएसआई ने हलफनामे के लिए माँगा समय, सुनवाई अब 18 अक्टूबर को

वाराणसी। श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर परिसर स्थित ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद की सुनवाई वाराणसी की अदालत के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट मे भी चल रही है। यहाँ ज्ञानवापी परिसर मे मिले शिवलिंग समेत अन्य स्थानों की एएसआई से सर्वेक्षण कराने की माँग पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति की है। इस मामले मे इन दोनों जगह की अदालतो मे सुनवाई चल रही है। मंगलवार के दिन हाईकोर्ट मे सुनवाई के बाद इस मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

हाईकोर्ट मे सर्वक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान एएसआई ने अदालत से हल्फ़नामा दाखिल करने के लिए समय माँगा है।

गौरतलब हो की पिछली तारीख पर न्यायमूर्ति प्रकाश पड़्या की एकल पीठ मामले की सुनवाई हुई थी।याचिका मे वाराणसी कोर्ट के अप्रैल 2021 मे दिए गए एएसआई सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती दी गई है।मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट मे याचिका दाखिल की है।

इलाहबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी विवाद को राष्ट्रीय महत्व का मामला बताते हुए एएसआई के साथ ही यूपी सरकार से विस्तृत ब्यौरा माँगा था। त्तर प्रदेश शासन मे अपर मुख्य सचिव गृह के साथ ही महानिदेशक आर्केलॉजिकल सर्वे आफ इण्डिया की तरफ से हलफनामा दाखिल किया जाना था। हाईकोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे को लेकर दाखिल हलफनामे को सही नहीं माना और अपर प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश व भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से महानिदेशक आर्केलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया के मार्फत व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश किया था।

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Author: Bakwas News

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