सुप्रीम कोर्ट में आज नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी। याचिका में सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सीएए के खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आइयूएमएल) की प्रमुख याचिका भी शामिल है।
केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चुकी है कोर्ट
सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए शीर्ष अदालत ने 18 दिसंबर 2019 को संबंधित याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जनवरी 2020 के दूसरे सप्ताह तक जवाब दाखिल करने को कहा था। हालांकि, कोरोना संक्रमण के कारण लगे प्रतिबंधों के चलते इस मसले पर सुनवाई नहीं हो सकी।