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समाहरणालय में चौकीदार बहाली से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन

अरवल। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी वर्षा सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को चौकीदार बहाली से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि सीडब्ल्यूजेसी नं0-17217/2008 एवं एमजेसी नं०- 3539/2019 के आलोक में उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आधार पर चौकीदार की नियुक्ति से संबंधित आवेदन 20 जुलाई 2024 तक आमंत्रित किया गया है। इस आलोक में उनके द्वारा बताया गया कि जिले में कुल चौकीदार के लिए स्वीकृत पद 330 है।

 

जिसमें वर्तमान में 107 कार्यरत है एवं 223 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया की जायेगी। कुल 223 नवीन रिक्ति के लिए कोटिवार रिक्तियों की विवरणी इस प्रकार है: अनुसुचित जाति 39 (महिला-14), अनुसुचित जनजाति 07 (महिला-02), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-81 (महिला-28), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 22 (महिला-08) एवं अनारक्षित-74 (महिला-26)। पिछड़ा वर्ग के लिए अनुमान्य-59 सीटों पर वर्तमान में कुल 69 चौकीदार कार्यरत है इसलिए इस कोटि में कोई रिक्ति नहीं है।

 

 

चौकीदार बहाली के लिए कुल 09 प्रकार के कागजातों की आवश्यकता है- शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (केवल आरक्षण का दावा करने वाले पर लागू), अद्यतन आचरण प्रमाण-पत्र (पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्गत), साईकिल चालाने संबंधित स्व घोषणा-पत्र (महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं). दिव्यांग प्रमाण-पत्र (दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले पर लागू), केन्द्रीय पेंशन प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोति/नतिनी/नाति होने का परिचय / प्रमाण-पत्र (केवल आरक्षण का दावा करने वाले पर लागू), हाल का अतिरिक्त दो रंगीन फोटोग्राफ (फोटोग्राफ के पीछे विज्ञापन सं०. पद का नाम, नाम एवं पूरा पता उल्लेखित करें) एवं आधार कार्ड। अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र बनाने में आ रही कठिनाईयों को देखते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आवेदनकर्ता आवेदन के साथ आचरण प्रमाण पत्र की पावती वर्तमान में संलग्न कर आवेदन कर सकते है।

 

मेधासूची जारी होने के बाद उन अभ्यर्थियों को आचरण प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसके साथ ही आवेदनकर्ता द्वारा फॉर्म जमा करने में आ रही कठिनाईयों के संदर्भ में निदेशित किया गया कि पोस्ट ऑफिस में फॉर्म जमा करने की काउंटरों की संख्या एवं कार्यअवधि को भी बढ़ा दिया गया है जिससे कि सभी आवेदनकर्ता का फॉर्म निर्धारित अवधि में जमा हो सके। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं / मैट्रिक अथवा समकक्ष (मान्यता प्राप्त बोर्ड) होगी। मैट्रिक/दसवी अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी।

 

 

समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को (जन्मतिथि के आधार पर) वरीयता दी जायेगी। अभ्यर्थी को साईकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा (महिला अभ्यर्थी के मामले में यह शर्त क्षांत समझी जाएगी)। आरक्षण प्रतिशत के प्रावधान के संदर्भ में बताया गया कि भविष्य में इसमें बदलाव आ सकता है। अतः इस संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु गृह विभाग, बिहार, पटना से मार्गदर्शन (जिला सामान्य शाखा, अरवल के पत्रांक 882 की माँग की गई है।

Rajnish Ranjan
Author: Rajnish Ranjan

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