अरवल । जिलाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देश के आलोक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सुधांशु शेखर द्वारा शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन कर जिले के आमजनों की समस्याओं से अवगत हुए |समस्या समाधान को लेकर संबंधित पदाधिकारीयों को निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया |जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के जनता दरबार में लगभग 22 परिवाद प्राप्त हुए |अधिकांश भूमि विवाद, नाली गली,मारपीट अतिक्रमण, अनियमितता, जमाबंदी, रसीद, आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य कार्यालयों , योजनाओं से संबंधित मामले थे | परिवादियों की समस्याओं को सुना गया एवं संबंधित पदाधिकारीयों को जनता दरबार में आए सभी मामलों को विशेष रूप से ध्यान देते हुए सहमत निष्पादन करने का निर्देश दिया गया |जनता दरबार में प्राप्त परिवार संबंधित पदाधिकारीयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया |
अरवल प्रखण्ड स्थित ग्राम वासिलपुर निवासी गायत्री देवी द्वारा बताया गया कि नगर परिषद वार्ड नं०- 05 में मनीष कुमार के साथ अन्य लोगों द्वारा रास्ते पर पीलर गाड़कर अतिक्रमित कर लिया गया है. अतिक्रमण मुक्त कराने की कृपा की जाए। इस संबंध में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद अरवल को नियमानुसार निष्पादन हेतु निदेश दिया गया।
रामपुर चौरम थाना स्थित ग्राम रामपुर चौरम निवासी राम कृपाल सिंह द्वारा बताया गया कि मेरी पत्नी की मृत्यु अक्टूबर 2023 हो गई है. जो आँगनबाड़ी सहायिका के पद पर उत्तरी वार्ड नं0-10 में कार्यरत थी। सीडीपीओ अरवल को पूरी कागजात समर्पित करने के बाद भी अबतक सरकारी अनुग्रह अनुदान राशि नहीं प्राप्त हुई है। अनुग्रह अनुदान राशि उपलब्ध करवाने की कृपा की जाय।
इस संबंध में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आईसीडीएस अरवल को नियमानुसार जाँच कर कारवाई करने हेतु निदेशित किया गया। परासी थाना स्थित ग्राम परासी निवासी इसलाम सदुरी फरोस द्वारा बताया गया कि मैं गरीब परिवार से हूँ तथा मेरी पत्नी की मृत्यु 17 फरवरी 2024 को हो गई है तथा मृत्यु के उपरांत कबीर अन्तयेष्टि योजना के लाभ हेतु ग्राम पंचायत परासी के मुखिया को आवेदन दिया था पर मुखिया द्वारा दाह संस्कार की राशि प्रदान नहीं की गई।
राशि उपलब्ध करवाने की कृपा की जाय। इस संबंध में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग अरवल को नियमानुसार निष्पादन हेतु निदेश दिया गया। इसी प्रकार अन्य मामलों के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया गया