अरवल। जिला पदाधिकारी अरवल वर्षा सिंह एवं पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार भील की संयुक्त अध्यक्षता में रामनवमी पर्व को लेकर विधि व्यवस्था से संबंधित बैठक आयोजित की गई। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि रामनवमी पर्व के त्यौहार को शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के वातावरण में मनाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जिले में लगभग 62 स्थलों पर जुलूस निकलने की संभावना है। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिना लाइसेंस के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जुलूस के नेतृत्व में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अलर्ट रहेंगे तथा आस पास की घटनाओं पर नजर बनाये रखेंगे ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके एवं जुलूस का वीडियोग्राफी करना भी सुनिश्चित करेंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि जुलूस के संयोजक आवेदन के साथ वॉलेंटियर की सूची उपलब्ध करायेंगे। साथ ही सांस्कृक्तिक कार्यक्रम के लिए भी अनुमंडल पदाधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनुज्ञप्ति के कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किया जायेगा एवं उल्लंघन करने वालों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाडस्पीकर प्रतिबंधित रहेगा तथा लाउडस्पीकर प्रयोग हेतु भी अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। रथ यात्रा, जुलूस में किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र यथा- तलवार, भाला, गड़ासा, हॉकी स्टिक आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जुलूस में मोटरसाईकिल प्रतिबंधित रहेगा। जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिये गये। असामाजिक एवं शरारती तत्वों तथा अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर बनाये रखने हेतु निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि संवेदनशील स्थानों की पहचान करते हुए जुलूस का रूट मैप तैयार करें तथा संयोजकों को निर्देशित करें कि किसी भी परिस्थिति में अपने रूट से विचलन नहीं करेंगे। उन्होंने अफवाह फैलाए जाने में सोशल मीडिया की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।
उन्होंने निर्देश दिया कि सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जाय तथा किसी भी आपतिजनक पोस्ट की सूचना त्वरितरूप से जिला नियंत्रण कक्ष या साईबर थाना को उपलब्ध कराई जाय। उन्होंने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया कि अपने कर्त्तव्य निर्वहन में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार की घटना की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष, अरवल के दूरभाष नम्बर- 08235230817, 06337-229494/228994/228191/228008 पर दिया जा सकता है।
इस बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष के साथ अन्य उपस्थित रहे।