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आर्म्स एक्ट के आरोपित को अर्थ दंड के साथ सुनाई गई तीन साल की सजा

अरवल । व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी उर्मिला आर्या की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक आरोपित को तीन साल की कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाया।अभियोजन पदाधिकारी विवेकानंद श्रीवास्तव ने बताया कि अरवल थाना काण्ड सं 354/21 में स्वलिखित आवेदन देकर तत्कालीन थाना प्रभारी शंभु पासवान आरोप लगाया था कि 8अक्टुबर 2021को थाना ओबरा अन्तर्गत भरूब निवासी विनय पासवान के किराया के कमरा से अवैध्य एक देशी कट्टा एवं थ्री फीफ्टीन का पाॅच गोली बरामद किया गया था।

 

न्यायालय ने सुनवाई पश्चात अभियुक्त विनय पासवान को धारा 25(1बी)ए एवं धारा26 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई पश्चात की धारा25 (1बी) ए आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत तीन साल कारावास तथा पांच हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 26 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत तीन साल कारावास की तथा पांच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा अभियुक्त को सुनाया एवं अर्थदण्ड की राशि नही जमा करने पर पन्द्रह दिन काअतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया तथा अभियुक्त को कारावास मे भेजा गया।

Rajnish Ranjan
Author: Rajnish Ranjan

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