रोहतास जिला से विशेष संवाददाता चंद्रमोहन चौधरी की रिपोर्ट
बिक्रमगंज नगर परिषद अंतर्गत मुख्यालय में गुप्त सूचना के आधार पर विद्युत अधीक्षण अभियंता (एस.टी.एफ.) के नेतृत्व में चलाए गए विशेष छापेमारी अभियान में शिक्षक कॉलोनी के बबन प्रसाद सिंह का विद्युत विपत्र की राशि बकाया रहने के कारण विभाग द्वारा अस्थायी रूप से विच्छेद कर देने के बाद बिना बकाया राशि एवं रिकनेक्शन शुल्क जमा किये अवैध रूप से विद्युत ऊर्जा की चोरी की जा रही थी।
जिसको लेकर 22626 रुपये जुर्माना लगाया गया। बकाया राशि तथा दंडित राशि दोनों को समायोजित करने के पश्चात बबन प्रसाद सिंह पर विभाग ने 138620 रुपये दंडित राशि लगाई है। शिक्षक कॉलोनी के ही के अवध बिहारी सिंह पर भी विद्युत कनेक्शन कटने के पश्चात बिना कोई राशि जमा किये अवैध रूप से विद्युत ऊर्जा चोरी को लेकर 102869 रुपए जुर्माना लगाई गई है। वहीं मीटर बाईपास कर अवैध रूप से बिजली का उपभोग करने को लेकर धारूपुर के शिवशंकर दुबे पर 22591, सत्येंद्र राम पर 24018, मनबोध नगर के मीना देवी पर 19989, शिक्षक कॉलोनी के राम विनय सिंह पर 33647, राजवंश सिंह पर 18100 रुपये आर्थिक दंड लगाई गई है। इन सभी उपभोक्ताओं के द्वारा मीटर बाईपास कर वास्तविक पठन अवरुद्ध किया गया था। ग्राम-धारुपुर के दीपक तिवारी द्वारा अवैध रूप से बिना कोई विद्युत कनेक्शन लिए आटा चक्की मील चलाया जा रहा था। प्राथमिकी दर्ज होने तक विद्युत संबंधित कागजात की मांग करने पर कोई कागजात नहीं दिखाई गई। जिससे कि विभाग को 222306 राजस्व की क्षति लगाई गई है।
सहायक विद्युत अभियंता बिक्रमगंज रविशंकर कुमार के द्वारा सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि जिनका बकाया पर लाइन कटा हुआ है वो अपना बकाया राशि एवं रिकनेक्शन शुल्क जमा करने के पश्चात ही विद्युत ऊर्जा का उपभोग करें एवं अनावश्यक होने वाली परेशानियों से बचें। कनीय विद्युत अभियंता, बिक्रमगंज अमित कुमार के द्वारा उपभोक्ताओं से आग्रह की गई है कि जो उपभोक्ता मीटर बाईपास कर विद्युत ऊर्जा की चोरी कर रहे हैं वह दुरुस्त कर लें तथा जो व्यक्ति बिजली का कनेक्शन नहीं लिए हैं वह कनेक्शन ले लें अन्यथा पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी अभियुक्तों के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत बिक्रमगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।