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ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद-फास्ट ट्रैक कोर्ट मे वादी-प्रतिवादी की बहस पुरी, 27 को आ सकता है फैसला

वाराणसी। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद के मामले मे मुकदमा नंबर 712/2022 भगवान आदी विश्ववर विराजमान द्वारा श्रीमती किरण सिंह बिसेन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मुकदमे की शनिवार को सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट मे सुनवाई हुईं।

सिविल जज सीनियर डिविजन महेन्द्र कुमार पाण्डेय की कोर्ट इस मामले की नियमित सुनवाई कर रही है।शनिवार के दिन प्रतिवादी पक्ष संख्या चार अंजुमन इन्तेजामिया मस्जिद कमेटी और वादी पक्ष की बहस पुरी हो चुकी है वही न्यायालय ने अपना पक्ष सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट अब 27 अक्टूबर को इस मुकदमे की पोषणीयता फैसला सुना सकती है। पिछली सुनवाई के दौरान अंजुमन इन्तेजामिया मस्जिद कमेटी ने अपना पक्ष रखा था। उसने अपनी दलिलो के साथ कहाँ की यह मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। हिन्दू पक्ष की ओर से भी आपत्ति की गई थी।

ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने मे एडवोकेट कमिश्नर की कमीशन की कार्रवाई के दौरान पिछले 16 मई को कथित शिवलिंग मिला था।

विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेन्द्र सिंह बिसेन की पत्नी किरन सिंह ने ज्ञानवापी परिसर मे मुस्लिमो के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की माँग की है। उनकी माँग है की ज्ञानवापी परिसर हिन्दुओ को सौप दिया जाए।ज्ञानवापी मे मिले शिवलिंग की पूजा पाठ भोग राग और श्रृंगार का अधिकार हिन्दुओ को दिया जाए। इस मुक़दमे मे भगवान आदी विशेश्वर का नाम सबसे ऊपर है।

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Author: Bakwas News

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