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बहुचर्चित उसरी चट्टी कांड में गवाह की नहीं हो सकी जिरह

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एमपी एमएलए कोर्ट रामशुध सिंह की अदालत में 21 वर्ष पुराने बहुचर्चित मुहम्मदाबाद थाना के उसरी चट्टी हत्याकांड में अभियोजन की तरफ से मंगलवार को गवाह रमेश राम की जिरह पूरी नहीं हो सकी। शेष जिरह के लिए 13 सितम्बर की तिथि नियत की गई। उक्त कार्रवाई के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव मौजूद रहे। इस दौरान आरोपी बृजेश सिंह हाजिर अदालत न्यायालय में उपस्थित थे। जिरह हेतु 13 सितम्बर की तिथि नियत की गई।

बताते चले कि 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी अपने निर्वाचन छेत्र मऊ जा रहा था। करीब 12:30 बजे दिन में उसरी चट्टी पर उनके काफिले पर पहले से तैयार हमलावरों ने स्वचलित हथियारों से फायरिंग किये। जिसमे मुख्तार अंसारी के सरकारी गनर रामचंदर उर्फ प्रदीप की मौके पर मृत्यु हो गई और वही रुस्तम उर्फ बाबू जो घायल हो गया था। दौरान इलाज उसकी भी मौत हो गई । हमलावरो में से एक कि मौत हो गई थी । गोलीबारी केे दौरान मुख़्तार अंसारी के साथ चलने वाले हमराहियों को भी चोट आई थीं। इस मामले में मुख्तार अंसारी ने बृजेश सिंह व त्रिभुवन सिंह को नामजद करते अन्य 15 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना उपरांत पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया, जिसमें से दो आरोपी की विचारण के दौरान मौत हो गई।

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Author: Bakwas News

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