अपहरण व दुष्कर्म के एक आरोपी को कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाया। न्यायालय ने उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। साल 2016 में सिकन्दरपुर पुलिस ने कुड़ियापुर लिलकर निवासी साबिर हुसैन उर्फ पप्पू के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपित को सजा सुनाया।