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बलिया : डीपीआरओ ने दो सचिवों पर केस दर्ज कराने का दिया निर्देश

  • सचिवों ने जांच अधिकारी को नहीं उपलब्ध कराए प्रपत्र।
  • विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत पर गठित हुई थी जांच समिति।

जिला पंचायत राज अधिकारी यतेन्द्र सिंह ने वर्ष 2016 से 2020 तक हनुमानगंज ब्लॉक के वैना पंचायत में तैनात ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) विजय शंकर राम व वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक दुबहड़ ब्लॉक के ओझाकछुआ पंचायत में तैनात ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) सुनील दत्त तिवारी पर एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दोनों ब्लॉक के एडीओ पंचायत को दिया है। डीपीआरओ के सख्ती से गांवों के विकास कार्य में अनियमितता करने वाले सचिवों में हड़कंप मचा है। बताया जाता है कि हनुमानगंज ब्लॉक के वैना पंचायत निवासी अभिजीत पांडेय, सुदर्शन पांडेय व एडवोकेट बृजेश गिरि ने नोटरी शपथपत्र पर हस्ताक्षरयुक्त शिकायती पत्र 17 अगस्त 2020 को तत्कालीन डीएम को सौंपा था औ पंचायत में वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक हुए विकास कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग की थी। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन जिलधकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में तीन सदस्यी जांच कमेटी गठित कर जांच करने का निर्देश दिया था। जांच टीम के वैना पंचायत में जाने पर विजय शंकर राम द्वारा गांव में हुए विकास कार्यों की कार्ययोजना, टेंडर से सम्बंधित कोई पत्रावली समय से उपलब्ध नहीं कराया गया।डीपीआरओ ने इसे उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना कार्य में लापरवाही मानते हुए हनुमानगंज एडीओ पंचायत को थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

वहीं वर्ष 2013-14 से 2017-18 के बीच दुबहड़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत ओझाकछुआ में विकास कार्यों में अनियमितता की आरोप लगाते हुए रूपा देवी पत्नी रामबहादुर व अन्य ने नोटरी शपथपत्र के साथ शिकायती पत्र 27 अक्तूबर वर्ष 2018 को डीएम को सौंपी थी। जिलाधिकारी ने सचिव को अभिलेख जांच समिति के अध्यक्ष को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, लेकिन तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे जांच की कार्रवाई पूरी नहीं हो पा रही है। इसी प्रकरण में दूसरी ओर वर्तमान सचिव रामअवध राम ने प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया है कि ओझा कछुआ पंचायत से सम्बंधित जार्च ग्राम विकास अधिकारी सुनील दत्त तिवारी द्वारा दिया गया है। उसके क्रम संख्या 5 पर एमबी वर्ष 2020-21 अंकित है यही नहीं पूर्व सचिव द्वारा जांच से सम्बंधित अभिलेख मुझे चार्ज में नहीं मिला है। डीपीआरओ ने सचिव का यह कार्य उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, जान बूझकर अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने को घोर लापरवाही मानते हुए डीपीआरओ ने दुबहड़ ब्लाक के एडीओ पंचायत को सचिव सुनील दत्त तिवारी के विरूद्ध थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

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Author: Bakwas News

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