अरवल । बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 के द्वारा जो बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 के संशोधित कानून एवं धाराओं में जो बदलाव किए गए हैं उसके खिलाफ नगर निकाय महासंघ के द्वारा बिहार के राज्यपाल से मिल कर सौंपा मांग पत्र।मांग पत्र में अधिनियम 2007 के किसी भी अनुच्छेद में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने एवं नगर क्षेत्र में पूर्व से ईईएसएल के द्वारा लगाये गए लाइटों का रख रखाव एवं नए लाइटों को क्रय करने का अधिकार नगर परिषद को स्वतंत्र रूप से देने के साथ ही सभी नगर निकाय के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सरकारी जमीन हो तो उस जमीन को नगर निकाय के अधीन करने। विजली विभाग से दो प्रतिशत राजस्व उपलब्ध करवाने की मांग रखी गई।
सभी मुख्य पार्षदों के साथ आय दिन घट रही घटनाओं को देखते हुए आग्नेयास्त्र लाइसेंस सुलभ तरीके से देने एवं अंग रक्षक की भी व्यवस्था करने, नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए गाड़ी की व्यवस्था करने के साथ अन्य मांगों को रखा गया है। माननीय राज्यपाल के द्वारा संशोधित धरावों एवं विधेयक में कोई बदलाव नहीं किए जाने का आश्वाशन दिया गया है। इस मौके पर नगर निकाय महासंघ, बिहार के अध्यक्ष -सह- महापौर पटना नगर निगम सीता साहू, नगर निकाय महासंघ, बिहार के संयोजक-सह- पूर्व उप महापौर गया नगर निगम सह ससक्त स्थायी समिति सदस्य मनोज श्रीवास्तव, नगर निकाय महासंघ, बिहार के महासचिव-सह-नगर परिषद अरवल के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि रामाकान्त कुमार टून्ना एवं नगर निकाय महासंघ बिहार वार्ड पार्षद संघ के संजोजक पंकज कुमार मौजूद रहें।