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उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी पर लगाया 10 हजार का हर्जाना

पटना हाई कोर्ट ने रोहतास के जिला पदाधिकारी पर अदालत के अवमानना के मामले में 10 हजार का हर्जाना लगाया है।

 

हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में जिलाधिकारी के आदेश से बिक्रमगंज के सीओ आलोक चंद्र रंजन ने इस मामले के वादी और खैरा भूधर पंचायत के पूर्व मुखिया साबिर हुसैन को चेक से भुगतान कर दिया। यह मामला बिक्रमगंज प्रखंड कार्यालय के निर्माण से जुड़ा है जिसे साबिर हुसैन ने पटना हाई कोर्ट में चुनौती दिया था।

 

इसी मामले में उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को इसकी सुनवाई तीन माह के अंदर करने का निर्देश दिया था, लेकिन तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सुनवाई पूरी नहीं हुई।

 

इसी के विरुद्ध पूर्व मुखिया ने हाई कोर्ट में तत्कालीन जिला पदाधिकारी पंकज दीक्षित और वर्तमान जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के विरुद्ध अवमानना वाद दाखिल किया।

 

इस वाद की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने दस हजार रुपये हर्जाना वादी को देने का आदेश दिया।

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