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ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद- शिवलिंग की कार्बन डेंटिंग माँग ख़ारिज

वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद-गौरी श्रृंगार मामले मे शुक्रवार को जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्ववेश की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर मे मिले कथित शिवलिंग की जांच की माँग पर सुनवाई हुईं। अदालत ने कार्बन डेंटिंग की माँग को ख़ारिज कर दिया। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17अक्टूबर की तिथि निर्धारित कर दी है।

ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने मे एडवोकेट कमिश्नर की कमीशन की करवाई के दौरान पिछले 16 मई को कथित शिवलिंग मिला था। मां श्रृंगार गौरी की वादिनी महिलाओ मे सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी और राखी सिंह ने दावा किया है की पत्थर प्राचीन शिवलिंग है महिलाओ ने बगैर शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए उसकी और उसके इर्दगिर्द एरिया की वैज्ञानिक पद्धति से जांच कराने की माँग की है।

 

इन महिलाओ और उनके अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का कहना है की जांच से ही सच्चाई सामने आ सकती है। ताकी यह स्पष्ट हो सके की शिवलिंग कितना लम्बा और चौड़ा है और उसका अरघा कितना गहरा है।जबकि मुस्लिम पक्ष शुरुआत से ही इसे फ़ौव्वारा बता रहा है। इस मुक़दमे मे अंजुमन इन्तेजामिया कमेटी का कहना था की कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। वही हिन्दू पक्ष ने अपने मुक़दमे मे ज्ञानवपी मे प्रत्यक्ष और अप्रत्याक्ष् देवी- देवताओं की पूजा की माँग की है। ऐसे मे शिवलिंग की जांच की माँग क्यों की जा रही है। हिन्दू पक्ष ज्ञानवापी मे कमीशन द्वारा सबूत इकठ्ठा करने की माँग कर रहे है जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता मे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वही हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया की हमने सिर्फ कार्बन डेंटिंग की माँग नहीं की थी। बल्की वैज्ञानिक आधार पर परीक्षण करने व एएसआई सर्वेक्षण की माँग की है।

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Author: Bakwas News

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