पूर्व विधायक गोरख पासवान के खिलाफ वाराणसी की एसीजेएम/एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल पुराने मामले में तीन माह की सजा सुनाई है। अदालत ने गोरख पासवान साढ़े चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व विधायक पर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को रोकने का मामला दर्ज कराया गया था। बेल्थरा रोड सीट से सपा के विधायक रहे गोरख पासवान ने इसी साल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का दामन थाम लिया था।
अभियोजन के अनुसार आरपीएफ मऊ के एसआई डीके शर्मा ने अप्रैल 2012 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि चार अप्रैल 2012 को वाराणसी-गोरखपुर रेल प्रखण्ड पर बनकरा गांव के पास रेल फाटक बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सपा विधायक गोरख पासवान के नेतृत्व में इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को बिल्थरा रोड और किड़िहरापुर रेलवे स्टेशनों के बीच करीब 18 मिनट तक रोके रखा था।
सपा विधायक गोरख पासवान और कई अन्य लोगों के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 145, 146, 147 व 174 सी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट में मौजूद एसआई संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि बेल्थरा रोड से सपा विधायक गोरख पासवान समेत सात लोगों के खिलाफ रेल परिचालन को अनाधिकृत रूप से बाधित करने का आरोप लगाया गया था। अदालत में विचरण के दौरान छह गवाह पेश किए गए। अदालत ने आरोपी पूर्व विधायक को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अदालत में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजन अधिकारी केके मिश्रा ने पैरवी की।